जमानत रद्द,शहाबुद्दीन को तुरंत जेल भेजा जाए-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:30-06-2016 सुप्रीम कोर्ट ने RJD के नेता बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है, बिहार सरकार को आदेश दे दिया गया है कि शहाबुद्दीन को तुरंत जेल भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि उसकी जमानत का फैसला रद्द किया जाता है।बिहार में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू की तरफ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी. चंदाबाबू ने याचिका में कहा था कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है.याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि पटना हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश कानून का मजाक उड़ाना है, क्योंकि हत्या के केस में अभी तक गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि शहाबुद्दीन पर 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोप है.शहाबुद्दीन को सात सितम्बर को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन्हें तेजाब कांड में जमानत मिली थी। इसके बाद दस सितम्बर को वह भागलपुर जेल से रिहा हो गए थे। वह दर्जनों मामलों में 11 वर्ष से जेल में बंद थे।